विश्‍व के बाजारों में ट्रेड करें

पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें?

पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें?

काम की बात: पैसों की जरूरत पड़ने पर PPF अकाउंट से पैसे निकालने का बना रहे हैं प्लान, तो पहले जानें इससे जुड़े नियम

कोरोना क्राइसिस के कारण कई लोगों को पैसों से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) से पैसा निकालने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको PPF से मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने के नियम और इससे पर लगने वाले चार्ज के बारें में पता होना चाहिए। हम आपको PPF से प्री-मैच्योरिटी विड्रॉल के बारे में बता रहे हैं।

क्या मैच्योरिटी से पहले PPF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं?
PPF अकाउंट खोलने वाले साल के बाद 5 साल तक इस खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता। ये अवधि पूरा होने के बाद फॉर्म 2 भरकर पैसा निकाला जा सकेगा। हालांकि 15 साल साल पहले पैसा निकालने पर पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? आपके फंड से 1% की कटौती की जाएगी। यानी आप 5 साल बाद पैसे निकाल सकते हैं।

क्या PPF अकाउंट पर लोन लेने की सुविधा मिलती है?
PPF अकाउंट में जमा पर आप लोन भी ले सकते हैं। आपने जिस वित्त वर्ष में PPF अकाउंट खुलवाया है, उस वित्त वर्ष की समाप्ति के एक वित्त वर्ष बाद से लेकर पांचवें वित्त वर्ष की समाप्ति तक आप PPF से लोन लेने के हकदार हैं। अगर आपने जनवरी 2017 में PPF अकाउंट खुलवाया है तो आप 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक लोन ले सकते हैं। जमा पर अधिकतम 25% का लोन ले सकते हैं।

कितना देना होता है ब्याज?
PPF पर लोन लेने पर पहले लोन का मूलधन चुकाना होता है, उसके बाद ब्याज। मूलधन को दो या उससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट या मंथली इंस्टॉलमेंट में चुकाया जा सकता है। लोन की मूलधन राशि का भुगतान जिस महीने में लोन लिया गया है, उससे 36 महीने में करना होता है। लोन के लिए प्रभावी ब्याज दर PPF पर मिल रहे ब्याज से केवल 1% ज्‍यादा रहती है। ब्याज को दो मंथली इंस्टॉलमेंट या एकमुश्त चुकाया जा सकता है। अगर आपने नियत समय के अंदर लोन का मूलधन चुका दिया है, लेकिन ब्याज का कुछ हिस्सा बाकी है तो वह आपके PPF अकाउंट से काटा जाता है।

समय पर लोन न चुकाने पर क्या होगा?
अगर 36 महीने में लोन का भुगतान नहीं किया गया है या सिर्फ आंशिक तौर पर उसका भुगतान हुआ है, तो बचे हुए लोन की राशि पर सालाना 6% की दर से ब्याज लगेगा। यह 6% ब्याज दर जिस महीने में लोन लिया है, उसके अगले महीने के पहले दिन से लेकर जिस महीने आखिरी किश्त का भुगतान होगा, उसके आखिरी दिन तक रहेगी। यानी पहले जो ब्याज दर 1% बन रही थी, वह लोन 36 माह के अंदर चुकता नहीं कर पाने पर लोन की शुरुआत से 6% बनेगी।

अगर अकाउंट धारक की मौत हो जाती है, तो उसका नॉमिनी या उत्तराधिकारी उसके लोन का ब्याज का भुगतान करेगा। PPF पर ब्याज दरें तिमाही आधार पर बदलती हैं, लेकिन लोन की दर लोन चुकता होने तक वही रहेगी जो लोन लेते वक्त तय हुई थी।

अगर आप PPF अकाउंट में लगातार निवेश नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा?
PPF अकाउंट में आपको हर साल न्यूनतम 500 रुपए का निवेश करना होता है। वहीं एक वित्त वर्ष में इसमें अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपए का किया जा सकता है। अगर आप किसी वित्त वर्ष में 500 रुपए जमा करने से चूक जाते हैं तो आपका PPF अकाउंट निष्क्रिय (इनएक्टिव) कर दिया जाता है। यदि एक बार PPF अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है तो आप इसे 15 साल से पहले बंद नहीं कर सकते।
इनएक्टिव हुए अकाउंट पर लोन लेने की सुविधा नहीं मिलती है। ऐसे में अगर आप किसी वर्ष खाते में योगदान देने से चूक गए हैं तो इसे फिर शुरू करा लें, उसके बाद यह फिर से एक्टिव हो जाएगा। मैच्योरिटी की तारीख से पहले बंद पड़े PPF खाते को स्थायी रूप से बंद नहीं कराया जा सकता है।

PPF को फिर से शुरू कैसे कर सकते हैं?
यदि आपका PPF अकाउंट इनएक्टिव हो जाए तो इसे फिर शुरू करवाने के लिए आपको उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में लिखित आवेदन देना पड़ेगा जहां ये खुला है। इसके बाद आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस को अपने अकाउंट को शुरू कराने के लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी। इसके लिए आपको 500 रुपए के न्यूनतम सालाना योगदान के साथ 50 रुपए की पेनल्टी भी देनी होगी।

PPF खाते से कब, कैसे और कितना निकाल सकते हैं पैसा? जानिए यहां

PPF खाते में जमा की गई धनराशि को इस समयावधि के बाद ही निकाला जा सकता है.

PPF खाते से कब, कैसे और कितना निकाल सकते हैं पैसा? जानिए यहां

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश कई लोगों का पसंदीदा विकल्प है. इसमें निवेश टैक्स फ्री है और मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री. बाद में पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? मिलने वाली धनराशि भी कर मुक्त है. खास बात यह है कि इस स्कीम में लॉक-इन पीरियड 15 साल की है. इस खाते में जमा की गई धनराशि को इस अवधि के बाद ही निकाला जा सकता है. हालांकि कुछ परिस्थितियों में खाताधारक रकम को निकाल सकता है.

पीपीएफ खाते (PPF Account) में जमा राशि का 50 फीसदी तक निकालने की अनुमति खाता शुरू करने के साल से पांच साल पूरे होने के बाद मिलती है. वहीं हर वित्तीय वर्ष में आंशिक निकासी की अनुमति है. धनराशि निकालने को बेहतर समझने के लिए, मान लीजिए कि आपने PPF खाता 15 जनवरी 2015 को खोला था. ऐसे में आप केवल वित्तीय वर्ष 2018-19 से आंशिक निकासी कर सकते हैं.

धनराशि निकालने के लिए जानें जरूरी बातें

पीपीएफ खाते का 50 प्रतिशत 5 साल पूरे होने पर निकाला जा सकता है. पूरी रकम 15 साल की अवधि पूरी होने पर निकाली जा सकती है.

पैसे निकासी के लिए आवेदन

PPF खाते से पैसे निकालने के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक, जहां पर खाता है, वहां पर उपलब्ध फॉर्म C भरकर जमा करना होगा. खाता संख्या और निकाली जाने वाली धनराशि का फॉर्म में उल्लेख किया जाना जरूरी है. खाताधारक के साइन होने के साथ ही फॉर्म में राजस्व टिकट भी लगा होना चाहिए.

PPF खाते से रकम निकालने की प्रक्रिया

बैंक या डाकघर से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले पता लगाएं कि आप निकासी के लिए पात्र हैं या नहीं. इसके लिए खाता खोलने की तारीख का पता लगाएं. अगर आप पात्र होते हैं, तो ये पता करें कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं. राशि ग्राहक के बैंक खाते में जमा हो जाएगी या बैंक ड्राफ्ट दे दिया जाता है.

पीपीएफ खाते को कैसे करें बंद

पीपीएफ खाते को जितने लंबे समय के लिए चलाया जाता है, उसमें ही फायदा होता है. लेकिन मेच्योरिटी से पहले खाता बंद करने के लिए एक विशेष स्थिति होती है. किसी गंभीर बीमारी या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए PPF अकाउंट से पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? खुले अगर पांच साल हो चुके हों, तो उसे बंद किया जा सकता है.

EPF अकाउंट से कब और कैसे निकाल सकते हैं पैसे? जानिए यहां

EPF अकाउंट से कब और कैसे निकाल सकते हैं पैसे? जानिए यहां

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

PPF अकाउंट से पैसे निकालने की ये हैं शर्तें, आपके लिए जानना है जरूरी

PPF: इसमें आप सालाना 1.50 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसमें मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं. इसकी मेच्योरिटी पीरियड 15 सालों के लिए होती है.

पब्लिक प्रोविडेंड फंड यानी पीपीएफ (PPF) एक पॉपुलर सरकारी सेविंग स्कीम है. इस पर फिलहाल 7.9 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है. यह इनकम टैक्स की धारा पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? 80सी के तहत एक टैक्स सेविंग स्कीम है. इसमें आप सालाना 1.50 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसमें मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं. इसकी मेच्योरिटी पीरियड 15 सालों के लिए होती है. लेकिन इससे पैसे की निकासी के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर ही आप इससे पैसे निकाल सकते हैं. यहां हम चर्चा करते हैं कि 15 साल के बाद और 15 साल से पहले पीपीएफ से पैसे निकालने की क्या हैं खास शर्तें.

PPF क्या है? कैसे निकालें खाते से पैसा, पहले इन नियमों को जान लीजिए

Looking to withdraw money from PPF account Check these rules first

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सरकार द्वारा मान्य निवेश योजना है, जिसे रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बेहतर माना जाता है। इसमें 15 साल की प्रारंभिक लॉक-इन अवधि है और पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? कंपाउंडिंग के साथ ज्यादा लाभ मिल सकता है। हालांकि, निवेशक इसे समय से पहले बंद या withdraw कर सकते हैं। इसकी ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही में तय की जाती है। पोस्ट ऑफिस के साथ-साथ आजकल बैंक में भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। एक व्यक्ति पीपीएफ खाते में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है।

PPF निकासी और बंद करने के नियम

कुछ शर्तों के आधार पर खाता खोलने के 5 साल बाद पैसा निकाल सकते हैं। यदि आपका पीपीएफ खाता इनएक्टिव हो गया है, तो इसे रीएक्टिव किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति पीपीएफ में निवेश कर सकता है।

PPF खाता को आप मैच्योरिटी तारीख से पहले बंद कर सकते हैं। पीपीएफ खाते को उस वर्ष के अंत से पांच साल बाद मैच्योरिटी तिथि या समय से पहले बंद करने की अनुमति है। समय से पहले बंद करने की अनुमति तभी मिलेगी जब मेडिकल स्थिति को साबित करने वाले उचित दस्तावेज दिखाने के बाद निवेशक को बीमारियों के इलाज के लिए पैसों की जरुरत होगी।

किसी भी व्यक्ति के नाम पर एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश इस फंड में नहीं होना चाहिए। NRIs, HUFs पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। नाबालिग के नाम से भी यह अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें एक साल में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है।

अमूमन खाता खोलने की तारीख से 15 साल की मैच्योरिटी अवधि के बाद निकासी कर सकते हैं। हालांकि, खाता खोलने की तारीख से 6वें वर्ष के अंत में आंशिक निकासी की जा सकती है।

दूसरे हालातों में यदि निवेशक या खाताधारक को भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता है, तो समय से पहले बंद करने की अनुमति है। पीपीएफ exempt-exempt-exempt (EEE) कर लाभ श्रेणी के अंतर्गत आता है।

Kaam ki baat- 15 साल से पहले भी निकाल सकते हैं PPF का पैसा, जानिए क्या कहता है नियम और क्या रखें ध्यान

PPF Account Money withdrawal: PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है. स्कीम में मैच्योरिटी के बाद आपको शानदार रिटर्न मिलता है. आप PPF खाता किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस (Post Office) में खुलवा सकते हैं.

PPF Account Money withdrawal: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को एक बेहतरीन सेविंग इंस्ट्रूमेंट माना जाता है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से इसमें बड़ा फंड तैयार करने की मदद मिलती है. आम पब्लिक में PPF सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कीम है. क्योंकि, अच्छे ब्याज के साथ PPF इन्वेस्मेंट, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री हैं. PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है. स्कीम में मैच्योरिटी के बाद आपको शानदार रिटर्न मिलता है. आप PPF खाता किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस (Post Office) में खुलवा सकते हैं. लेकिन इससे प्री-मैच्योरिटी विड्रॉल को लेकर अलग नियम हैं. 15 साल से पहले भी PPF का पैसा निकाल सकते हैं. आइये जानते हैं क्या कहता है नियम.

मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं पैसा

PPF अकाउंट को आमतौर पर मैच्योर (Maturity) होने में 15 साल का समय लग जाता है. इसके बाद आप जमा सारे पैसे निकाल सकते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि पैसे पहले भी निकाले जा सकते हैं. किसी बेहद खतरनाक बीमारी या किसी आश्रित की बीमारी में आप पैसे निकाल सकते हैं. बच्चों की उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए भी पैसे निकाले जा सकते हैं. अगर आप कहीं विदेश शिफ्ट हो रहे हैं तो इसी हालत में आप PPF पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे को Withdraw कर सकते हैं.

15 साल से पहले विड्रॉल की शर्तें

PPF अकाउंट में डिपॉजिट रकम को 7वें वित्तीय वर्ष से आंशिक रूप से निकालने की अनुमति होती है. हालांकि, एक साल में सिर्फ एक बार ही निकासी की छूट है. PPF खाते के पहले 6 साल पूरी तरह लॉक इन रहता है. अगर आप समय से पहले आंशिक निकासी करते हैं तब भी इसे टैक्स फ्री माना जाता है. निकाली गई पूरी राशि टैक्स फ्री होती है.

15 साल बाद की शर्तें

PPF स्कीम वित्तीय वर्ष के हिसाब से चलती है. 15वें साल के अंत में आप अपने PPF अकाउंट को बंद करने और अपने सभी पैसे वापस ले सकते हैं. इसके लिए फॉर्म C भरना होगा और पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करना होगा, जहां आपका अकाउंट है. आप PPF खाते को मैच्योरिटी के बाद भी 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं. अपने PPF अकाउंट के एक्सटेंशन के लिए फॉर्म H भरकर जमा करना होता है.

PPF अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर कैसे बंद होगा खाता?

अगर PPF अकाउंट की मैच्योरिटी से पहले अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसका नॉमिनी पैसा निकाल सकता है. ऐसी स्थिति में अकाउंट को 5 साल पूरे होने की शर्त भी खारिज हो जाती है. अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) अकाउंट को बंद कर दिया जाता है. नॉमिनी या फिर कानूनी रूप से उत्तराधिकारी को पैसा दे दिया जाता है. लेकिन, उसी खाते को आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी जाती है.

रेटिंग: 4.97
अधिकतम अंक: 5
न्यूनतम अंक: 1
मतदाताओं की संख्या: 359
उत्तर छोड़ दें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा| अपेक्षित स्थानों को रेखांकित कर दिया गया है *